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छत्रपति संभाजीनगर में बिक्री और किराए के लिए फ्लैट

छत्रपति संभाजीनगर में बिक्री और किराए के लिए उपलब्ध फ्लैट यहां देखें — छोटे 1 BHK से लेकर बड़े 3 BHK तक, ready possession और under-construction दोनों तरह की इमारतों में। हर लिस्टिंग पर enquiry form है, जिससे आप देखने जाने से पहले ही carpet area, फ्लोर, पार्किंग और possession के बारे में पूछ सकते हैं।

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Carpet area, built-up और super built-up का फर्क

एक ही फ्लैट के लिए तीन अलग-अलग माप बताए जाते हैं। Carpet area दीवारों के अंदर की इस्तेमाल लायक जगह है। Built-up में दीवारें और बालकनी जुड़ जाती हैं। Super built-up में लॉबी, सीढ़ी और लिफ्ट का आपका हिस्सा भी जुड़ता है। RERA के तहत एग्रीमेंट में carpet area लिखना जरूरी है, इसलिए फ्लैटों की तुलना हमेशा carpet area पर ही करें। यह आंकड़ा लिखित में लें और बुकिंग से पहले फ्लोर प्लान व एग्रीमेंट से मिलाकर देखें।

Under-construction या ready possession फ्लैट

Under-construction फ्लैट का भुगतान निर्माण की प्रगति के अनुसार किस्तों में होता है और उस पर GST लगता है। मौजूदा दर अफोर्डेबल हाउसिंग की शर्तें पूरी करने वाले घरों पर 1% और बाकी घरों पर 5% है, इसलिए लागू दर बिल्डर से लिखित में पूछ लें। कम्प्लीशन सर्टिफिकेट वाले ready possession फ्लैट पर GST नहीं लगता, और आप सैंपल की जगह असली यूनिट देख सकते हैं। पात्र प्रोजेक्ट का MahaRERA रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसलिए बुकिंग रकम देने से पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर maharera.maharashtra.gov.in पर खुद जांच लें।

सोसायटी, मेंटेनेंस, पार्किंग और पानी

छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) में फ्लैट लेने के बाद इमारत की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मायने रखती हैं जितनी खुद यूनिट। पूछें कि सोसायटी बनी और रजिस्टर्ड है या नहीं, हर महीने मेंटेनेंस कितना है और उसमें क्या शामिल है, और फ्लैट पर कोई बकाया तो नहीं। पार्किंग जुबानी वादे पर न छोड़ें, उसे एग्रीमेंट में लिखवाएं। पानी की व्यवस्था भी देखें — महानगरपालिका कनेक्शन, बोरवेल या टैंकर, और उसका खर्च कौन उठाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

छत्रपति संभाजीनगर में फ्लैट खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है?

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका सीमा में आवासीय संपत्ति पर पुरुष 5% स्टाम्प ड्यूटी और 1% LBT देते हैं। दस्तावेज़ पर दर्ज सभी मालिक महिलाएं हों तो 4% स्टाम्प ड्यूटी और 1% LBT लगता है। ड्यूटी एग्रीमेंट वैल्यू या ready reckoner वैल्यू, जो अधिक हो उस पर लगती है। दरें सरकारी अधिसूचना से बदलती हैं, इसलिए भुगतान से पहले igrmaharashtra.gov.in पर जांच लें।

क्या 11 महीने का rent agreement रजिस्टर कराना जरूरी है?

महाराष्ट्र में फ्लैट किराए पर देने का सामान्य तरीका 11 महीने का leave and licence एग्रीमेंट है। Maharashtra Rent Control Act के तहत इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और यह जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। रजिस्ट्रेशन igrmaharashtra.gov.in से ऑनलाइन हो जाता है। डिपॉजिट, किराए या नोटिस पीरियड पर बाद में विवाद हो, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही काम आता है।

किसी प्रोजेक्ट का MahaRERA रजिस्ट्रेशन कैसे जांचें?

बिल्डर या एजेंट से प्रोजेक्ट का MahaRERA रजिस्ट्रेशन नंबर मांगें और उसे maharera.maharashtra.gov.in पर सर्च करें। वहां प्रमोटर की जानकारी, घोषित पूरा होने की तारीख और प्रोजेक्ट के अपलोड किए गए दस्तावेज़ दिखते हैं। पात्र प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसलिए नंबर न मिलना या जांच में न मिलना रुककर कागज़ात परखने का कारण है।