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छत्रपति संभाजीनगर में बिक्री के लिए विला और बंगले

छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) में विला, बंगला और स्वतंत्र मकान अक्सर एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं: अपने खुद के प्लॉट पर खड़ा मकान, जिसमें जमीन भी खरीद का हिस्सा होती है। इसीलिए यहां जमीन के टाइटल की जांच मकान की जांच जितनी ही जरूरी है।

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मकान के साथ नीचे की जमीन भी आप खरीदते हैं

फ्लैट में जमीन का सिर्फ अविभाजित हिस्सा मिलता है। स्वतंत्र मकान में पूरा प्लॉट आपके नाम पर आता है, इसलिए पिछले सभी मालिकों तक टाइटल की कड़ी साफ होनी चाहिए। 7/12 उतारा, और प्लॉट सिटी सर्वे में हो तो प्रॉपर्टी कार्ड, इनके साथ म्यूटेशन (फेरफार) एंट्री और वकील से टाइटल सर्च जरूर कराएं। जमीन पहले खेती की रही हो तो NA रूपांतरण का आदेश देखें। मकान किसी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा हो तो maharera.maharashtra.gov.in पर जानकारी जांच लें।

प्लॉट क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन एरिया और मंजूर नक्शा

स्वतंत्र मकान के दो अलग-अलग माप होते हैं। प्लॉट क्षेत्र यानी जमीन, और कंस्ट्रक्शन एरिया यानी उस पर असल में बना हुआ हिस्सा। महानगरपालिका से मंजूर बिल्डिंग प्लान मांगें और उसे सामने खड़े मकान से मिलाकर देखें। बाद में बिना मंजूरी जोड़े गए कमरे या मंजिल नियमित कराना मुश्किल होता है और लोन में भी अड़चन आ सकती है। कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी जरूर मांगें।

सीमा, कनेक्शन और देखभाल पूरी तरह आपकी

विक्रेता के साथ प्लॉट की सीमा पर चलकर देखें और दस्तावेज़ के माप से मिलाएं; पड़ोसी की दीवार या शेड का अतिक्रमण रजिस्ट्री से पहले सुलझाना आसान होता है। पानी और बिजली के कनेक्शन विक्रेता के नाम पर हैं यह देखें और सौदे के बाद अपने नाम पर कराएं। स्वतंत्र मकान में आमतौर पर सोसायटी नहीं होती, यानी हर मरम्मत, कंपाउंड वॉल, बोरवेल और टेरेस का खर्च आपका ही रहता है। गेटेड स्कीम में मेंटेनेंस क्या कवर करता है, पूछ लें। प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड में भी अपना नाम चढ़वाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

छत्रपति संभाजीनगर में स्वतंत्र मकान खरीदने से पहले क्या जांचें?

सबसे पहले टाइटल: 7/12 उतारा, म्यूटेशन (फेरफार) एंट्री और पिछले मालिकों तक टाइटल सर्च। इसके बाद महानगरपालिका से मंजूर बिल्डिंग प्लान, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, जमीन खेती की रही हो तो NA आदेश, और पानी-बिजली के कनेक्शन। पैसे देने से पहले प्लॉट की सीमा दस्तावेज़ के माप से मिलाकर देखें।

छत्रपति संभाजीनगर में बंगला खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है?

महानगरपालिका सीमा में पुरुष 5% स्टाम्प ड्यूटी और 1% LBT देते हैं, और आवासीय संपत्ति पर महिलाएं 4% के साथ 1% LBT देती हैं। ड्यूटी एग्रीमेंट वैल्यू या ready reckoner वैल्यू, जो अधिक हो उस पर लगती है। दरें सरकारी अधिसूचना से बदलती हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले igrmaharashtra.gov.in पर जांच लें।

विला और फ्लैट खरीदने में क्या फर्क होता है?

फ्लैट में यूनिट के साथ जमीन का अविभाजित हिस्सा मिलता है और मेंटेनेंस सोसायटी देखती है। विला या बंगले में पूरा प्लॉट आपके नाम आता है, इसलिए जमीन के टाइटल की जांच ज्यादा जरूरी है और हर मरम्मत का खर्च खुद उठाना पड़ता है। पानी और बिजली के कनेक्शन भी अपने नाम पर कराने होते हैं।