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छत्रपति संभाजीनगर में बिक्री के लिए प्लॉट और NA ज़मीन

छत्रपति संभाजीनगर में खुले प्लॉट और NA ज़मीन बिक्री के लिए। प्लॉट जितना जगह देखकर खरीदा जाता है उतना ही कागज़ देखकर, इसलिए पैसा देने से पहले किसी भी लिस्टिंग के enquiry form से दस्तावेज़ माँग लें।

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NA प्लॉट क्या है और NA आदेश क्यों ज़रूरी है

महाराष्ट्र में हर ज़मीन रिकॉर्ड में या तो खेती की (agricultural) दर्ज होती है या गैर-कृषि (non-agricultural)। खेती की ज़मीन पर सीधे घर नहीं बनाया जा सकता; उसके लिए कलेक्टर से NA (non-agricultural) रूपांतरण की मंज़ूरी लेनी होती है, और उस आदेश में लिखा रहता है कि ज़मीन किस उपयोग के लिए मंज़ूर है। छत्रपति संभाजीनगर (पहले औरंगाबाद) में मंजूर लेआउट के अंदर बिकने वाले प्लॉट पर यह NA आदेश आम तौर पर पहले से होता है। उसकी नकल माँगें और उसमें लिखा उपयोग अपनी योजना से मिलाकर देखें।

7/12 उतारा, फेरफार नोंद और टाइटल सर्च

7/12 उतारा बताता है कि ज़मीन का दर्ज धारक कौन है और उस पर किसके अधिकार या बोझ हैं। सिटी सर्वे क्षेत्र की ज़मीन के लिए 7/12 की जगह property card मिलता है। फेरफार नोंद से पता चलता है कि मालिकी कब-कब बदली, और हर नोंद अगली नोंद से साफ़ जुड़ी होनी चाहिए। वकील के ज़रिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया गया टाइटल सर्च रजिस्टर्ड दस्तावेज़ जाँचता है और बताता है कि ज़मीन पर कोई लोन या बोझ दर्ज है या नहीं। यह एडवांस देने से पहले करें।

मंजूर लेआउट, माप और रास्ता

पूछें कि प्लॉट किस लेआउट में है और वह लेआउट नियोजन प्राधिकरण से मंजूर है या नहीं। मंजूर लेआउट में प्लॉट क्रमांकित होते हैं, रास्ते और खुली जगह दर्शाई होती है, और आपका प्लॉट ज़मीन पर उतना ही निकलना चाहिए जितना मंजूर नक्शे में है। रजिस्ट्री से पहले माप करवाएँ। गावठाण क्षेत्र के प्लॉट पर मंजूर लेआउट से अलग नियम लगते हैं, इसलिए साफ़ कर लें कि आपका प्लॉट किसमें आता है। खुले प्लॉट पर फ्लैट जैसा occupancy certificate नहीं होता, पर सार्वजनिक रास्ते से दर्ज पहुँच ज़रूरी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या महाराष्ट्र में खेती की ज़मीन पर घर बनाया जा सकता है?

नहीं। खेती की ज़मीन पर घर बनाने से पहले उसका NA (non-agricultural) रूपांतरण होना ज़रूरी है। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय से मिलता है और उसमें लिखा होता है कि ज़मीन किस उपयोग के लिए मंज़ूर है। विक्रेता से NA आदेश की नकल माँगें और उसमें दर्ज उपयोग अपनी योजना से मिलाकर देखें।

छत्रपति संभाजीनगर में प्लॉट खरीदने से पहले कौन से कागज़ात देखें?

7/12 उतारा, फेरफार नोंद, NA आदेश, मंजूर लेआउट नक्शा और विक्रेता की रजिस्टर्ड सेल डीड माँगें। वकील से सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में टाइटल सर्च करवाएँ, ताकि मालिकी की कड़ी और ज़मीन पर दर्ज कोई लोन या बोझ सामने आ जाए। अगर लेआउट रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो उसका MahaRERA नंबर maharera.maharashtra.gov.in पर जाँचें।

छत्रपति संभाजीनगर में प्लॉट पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगती है?

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका सीमा में स्टाम्प ड्यूटी 5% और 1% LBT है, जो एग्रीमेंट वैल्यू या ready reckoner वैल्यू — जो अधिक हो — उस पर लगती है। महिलाओं के लिए 4% की कम दर आवासीय संपत्ति पर है, और खुला प्लॉट उसमें आता है या नहीं यह उसके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, इसलिए बजट बनाने से पहले इसकी पुष्टि कर लें। मौजूदा दरें igrmaharashtra.gov.in पर देखें।