प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कॉस्ट कैलकुलेटर
स्टाम्प ड्यूटी, LBT और रजिस्ट्रेशन शुल्क — प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर सरकार को दी जाने वाली पूरी रकम, एक साथ।
प्रॉपर्टी का प्रकार
खरीदार
कुल रजिस्ट्री खर्च
₹3,30,000
प्रॉपर्टी वैल्यू का 6.60%
सरकारी शुल्क कीमत के ऊपर देना होता है, कीमत में से नहीं।
छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम की मौजूदा दरें: 5% स्टाम्प ड्यूटी + 1% LBT, और 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क (अधिकतम ₹30,000)। महिलाओं को आवासीय प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% छूट — शर्त: सभी मालिक महिलाएँ हों। ड्यूटी एग्रीमेंट या रेडी-रेकनर वैल्यू (जो ज़्यादा हो) पर लगती है। इसमें शामिल नहीं: निर्माणाधीन घरों पर GST (1–5%), डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्ज (₹40/पेज) और ₹50 लाख+ की प्रॉपर्टी पर 1% TDS। भुगतान से पहले igrmaharashtra.gov.in पर ताज़ा दरें जांच लें।
छत्रपति संभाजीनगर में मौजूदा स्टाम्प ड्यूटी दरें
छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका सीमा में संपत्ति खरीदने वाले पुरुष फ़िलहाल 5% स्टाम्प ड्यूटी और 1% LBT, यानी कुल 6% चुकाते हैं। आवासीय संपत्ति खरीदने वाली महिलाएं 4% स्टाम्प ड्यूटी और 1% LBT, यानी कुल 5% देती हैं। ये दरें सरकारी अधिसूचना से बदल सकती हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले igrmaharashtra.gov.in पर नवीनतम दरें अवश्य जांच लें।
महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क की पूरी जानकारी
महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रॉपर्टी की कीमत का 1% है — एग्रीमेंट वैल्यू या ready reckoner वैल्यू, जो भी अधिक हो — और इसकी अधिकतम सीमा ₹30,000 है। यानी ₹30 lakh से ऊपर की हर प्रॉपर्टी पर सीधा ₹30,000 लगता है। यह नियम पूरे राज्य में एक समान है, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर भी शामिल है। रिकॉर्ड में मालिक बनने के लिए सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कानूनन अनिवार्य है।
यह कैलकुलेटर किन खर्चों को शामिल नहीं करता
यह कैलकुलेटर स्टाम्प ड्यूटी, LBT और रजिस्ट्रेशन शुल्क बताता है। इसमें निर्माणाधीन घरों पर लगने वाला GST शामिल नहीं है — अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1% और बाकी पर 5%; कम्प्लीशन सर्टिफिकेट वाले ready-to-move घरों पर GST नहीं लगता। इसके अलावा ₹40 प्रति पेज डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्ज, ₹50 lakh या उससे अधिक की प्रॉपर्टी पर खरीदार द्वारा काटा जाने वाला 1% TDS, और सोसाइटी ट्रांसफर या कानूनी शुल्क भी शामिल नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?
हाँ। रिकॉर्ड में मालिक बनने के लिए सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कानूनन अनिवार्य है। बिना रजिस्टर की गई सेल डीड की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती, इसलिए रजिस्ट्रेशन टालना आपके मालिकाना हक को ही खतरे में डालता है।
क्या महिलाओं की स्टाम्प ड्यूटी छूट कमर्शियल संपत्ति पर मिलती है?
नहीं। 1% छूट केवल आवासीय संपत्ति पर लागू है। संभाजीनगर में दुकान, ऑफिस या अन्य कमर्शियल संपत्ति खरीदने वाली महिला को सामान्य 5% स्टाम्प ड्यूटी और 1% LBT, कुल 6% देना होता है।
अगर एग्रीमेंट वैल्यू ready reckoner वैल्यू से कम हो तो क्या होगा?
स्टाम्प ड्यूटी हमेशा दोनों में से अधिक मूल्य पर लगती है। यदि आपकी एग्रीमेंट वैल्यू सरकारी ready reckoner वैल्यू से कम है, तो ड्यूटी की गणना ready reckoner वैल्यू पर ही की जाएगी।
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